बिहार

सरस्वती पूजा में विसर्जन जुलूस निकालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, डीजे पर पूर्ण रूप से रहेगा प्रतिबंध

फुलवारीशरीफ, अजीत। 14 फरवरी को सरस्वती पूजा को लेकर जारी सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन और दिशा निर्देश का पूरी तरह पालन कराया जाएगा. पूजा समितियो को प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकालने से पहले प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा और डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा . इसके अलावा निर्धारित रूट से ही विसर्जन यात्रा निकालना पड़ेगा .पटना के सदर एसडीओ श्रीकांत ने करने फुलवारी शरीफ एडिशनल एसपी ऑफिस में शांति समिति की बैठक में ये बातें कही.

एसडीओ सदर ने बताया की सरस्वती पूजा में दिन के छह बजे से रात के दस बजे के बीच ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति होगी. लाउडस्पीकर बजाने के दौरान भी इसके लिए निर्धारित नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है. इस बीच डीजे व आर्केस्ट्रा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. सभी प्रमुख चौक चौराहा और मूर्ति विसर्जन रूट के साथ ही प्रतिमा स्थापना स्थल पर फोर्स की तरह आती रहेगी.इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी. बैठक में विधायक गोपाल रविदास एएसपी विक्रम सेहाग,चेयरमैन आफताब आलम , प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार,फुलवारी शरीफ थाना अध्यक्ष सफर आलम थाना अध्यक्ष देव सुनील कुमार जयपुर थाना अध्यक्ष बीरबल कुमार समेत प्रखंड व नगर परिषद इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय समाजसेवी मौजूद रहे।

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वही परसा बाजार थाना में भी सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ थाना अध्यक्ष मेनका रानी ने बातचीत की और सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने का आग्रह किया. थाना अध्यक्ष मेनका रानी ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर मूर्ति विसर्जन का जुलूस निर्धारित किए गए रूट से ही ले जाने का निर्देश जारी किया है. मूर्ति विसर्जन जुलूस का लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है. शांति समिति की बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि समाज के बुद्धिजीवी लोग एवं बड़ी संख्या में पूजा समिति के लोग मौजूद रहे।

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