बिहार

परीक्षा केंद्र के इर्द-गिर्द भीड़ एकत्रित न हो यह स्टैटिक एवं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट का दायित्व : डीएम

पटना, (न्यूज क्राइम 24) जिला पदाधिकारी, पटना शीर्षत कपिल अशोक ने कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2024 स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी सम्बद्ध पदाधिकारी सजग एवं सतर्क रहें। वे आज समाहरणालय के सभाकक्ष में परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों को संबोधित कर रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षार्थियों के भविष्य के हित में यह अत्यंत आवश्यक है कि परीक्षा स्वच्छ वातावरण में कदाचारमुक्त रूप से सम्पन्न हो। उन्होंने कहा कि परीक्षा की पवित्रता सुनिश्चित करना आप सभी का दायित्व है। इसे आप बखूबी निभाएँ।

जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को परीक्षा की बारीकियों को समझाते हुए कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षाओं पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 लागू है। यदि कोई उम्मीदवार इस उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार उसके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में तथा परीक्षार्थियों के हित में यह परम आवश्यक है कि परीक्षा स्वच्छ वातावरण में कदाचारमुक्त सम्पन्न हो। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित की जाएगी कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के इर्द-गिर्द भीड़ एकत्रित न हो।

केवल परीक्षार्थियों को ही परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर उनके प्रवेश-पत्र को देख कर अंदर जाने दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अनधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश न करें। केन्द्र के नजदीक किसी भी हालत में भीड़ या असामाजिक तत्व न जुटे। कदाचार में लिप्त या प्रश्रय देने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। नकल करने वाले परीक्षार्थियों एवं इसमें सहयोग करने वाले अभिभावकों के साथ-साथ परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी कर्मियों पर भी बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के प्रावधान को सख्ती से लागू किया जाएगा और दोषियों को दंडित किया जाएगा। परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी एवं वीक्षक मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करें।

परीक्षा केन्द्र के भीतर केन्द्राधीक्षक के सहयोग हेतु जो भी शिक्षक, सुरक्षित वीक्षक या अन्य कर्मी उपस्थित रहेंगे परीक्षा के दौरान वे अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखेंगे और अपने निर्धारित स्थान से हट कर परीक्षा कक्ष में या अन्यत्र भ्रमण नहीं करेंगे। किसी परीक्षा केन्द्र पर व्यापक पैमाने पर कदाचार पाये जाने पर परीक्षा रद्द करने की अनुशंसा कर दी जाएगी। सामूहिक नकल की स्थिति में केन्द्राधीक्षक और वीक्षक आदि विशेष रूप से जिम्मेवार माने जाएंगे। परीक्षा केन्द्र पर सीसीटीवी कैमरा कार्यरत रहेगा। वीडियोग्राफ़ी भी करायी जाएगी। असामाजिक तत्व कैमरे की नजर में रहेंगे।

डीएम ने कहा कि परीक्षा केन्द्रों के आस-पास फोटो स्टेट केन्द्र/दुकान परीक्षा के दौरान बंद रहेंगे। केन्द्राधीक्षक अपने केन्द्र के माहौल पर सदैव सजग रहेगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला परीक्षा नियंत्रक, पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बनाये गए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचनाओं से वरीय पदाधिकारियों को ससमय अवगत कराएंगे।

उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित होने वाली इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2024 01 फरवरी, 2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 12 फरवरी, 2024 को समाप्त होगी। यह परीक्षा पटना जिलान्तर्गत कुल 78 (अठत्तर) परीक्षा केन्द्रों पर संचालित की जायेगी। इसमें पटना सदर अनुमंडल में 37 (सैंतीस), पटना सिटी अनुमंडल में 13 (तेरह), दानापुर अनुमंडल में 12 (बारह), बाढ़ अनुमंडल में 07 (सात), मसौढ़ी अनुमंडल में 05 (पाँच) एवं पालीगंज अनुमंडल में 04 (चार) परीक्षा केन्द्र शामिल हैं। पटना जिला में सम्मिलित होने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या 76,992 है।

डीएम ने कहा कि परीक्षा संचालन में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एनआईसी के माध्यम से वीक्षकों का रैण्डमाइजेशन के आधार पर प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 1ः25 की संख्या में वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

डीएम व एसएसपी ने सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं सभी संबंधित केन्द्राधीक्षकों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने को कहा है। उनकी यह जिम्मेवारी होगी कि परीक्षा स्वच्छ, कदाचाररहित एवं शांतिपूर्ण संचालित हो।

परीक्षार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुः-

  • परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले सभी परीक्षार्थियों के लिए जूता-मोजा पहन कर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश करना वर्जित रहेगा। तदनुसार परीक्षार्थी जूता-मोजा की जगह चप्पल पहन कर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे।
  • दो स्तर पर परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग की जाएगी। परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग (तलाशी) कराने के पश्चात ही उन्हें परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी ताकि परीक्षा कदाचाररहित, शातिपूर्ण संचालित हो सके। इसे प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल सुनिश्चित करायेंगे। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी फ्रिस्किंग महिला वीक्षक/महिला केन्द्राधीक्षक/प्रतिनियुक्त महिला दण्डाधिकारी/कर्मी करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु सभी महिला परीक्षा केन्द्रों पर अस्थायी इंक्लोजर(पर्दानुमा कक्ष) तैयार रहना चाहिए। मुख्य गेट के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र में हर एक वीक्षक द्वारा 25 छात्रों का स्वयं फ्रिस्किंग कर केन्द्राधीक्षक को प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

डीएम ने कहा कि वीक्षकों का मुख्य दायित्व होगा कि उनके परीक्षा कक्ष में परीक्षा का संचालन स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से कदाचार रहित हो। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा-मोबाइल, ब्लू-टूथ, पेजर आदि रखने की अनुमति नहीं है। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षा केन्द्र के बाहर निरोधात्मक सूचना लगायी जाएगी, कि कोई भी परीक्षार्थी नकल करनेवाले उपकरणों के साथ परीक्षा केन्द्र के भीतर प्रवेश न करें।

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जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा को कदाचारमुक्त सुनिश्चित कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पटना सदर अनुमंडल में 81 स्टैटिक दण्डाधिकारियों, 12 गश्ती दण्डाधिकारियों, 06 जोनल दंडाधिकारी-सह-उड़नदस्ता पदाधिकारी एवं 04 सुपर जोनल दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके साथ पुलिस पदाधिकारियों एवं सशस्त्र बलों को भी लगाया गया है। साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष में 04 सुपर जोनल/जोनल दंडाधिकारी, 05 गश्ती दंडाधिकारी एवं 14 स्टैटिक दंडाधिकारी को सुरक्षित रखा गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रतिनियुक्ति की गई है।

सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल संबंधित परीक्षा केन्द्र पर ससमय पहुँच जाएंगे एवं कार्य-समाप्ति तक अपने-अपने कर्त्तव्य पर बने रहेंगे।

डीएम व एसएसपी ने निदेश दिया है कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी/गश्ती दण्डाधिकारी/उड़नदस्ता पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बलों की यह जवाबदेही होगी की परीक्षा स्वच्छ, कदाचाररहित, शांतिपूर्ण संचालित हो माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार कदाचार में लिप्त पाये जाने वाले परीक्षार्थियों/अभिभावकों/अवांछित तत्वों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत् आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे।

परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिला नियंत्रण कक्ष, पटना (0612-2219810/2219234) एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष, पटना (मोबाइल नं.ः 9470001389 एवं डायल-100) कार्यरत रहेगा। इसके अतिरिक्त सभी अनुमंडलों में भी अनुमंडल स्तरीय नियंत्रण कक्ष क्रियाशील रहेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना में परीक्षा से संबंधित किसी भी कठिनाई होने पर समिति के कार्यालय दूरभाष एवं मोबाईल पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सभी परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन हेतु संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारियों द्वारा धारा-144 अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 मीटर एवं शहरी क्षेत्रों में 100 मीटर की परिधि में इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला परीक्षा नियंत्रक, पटना को निदेश दिया कि वे अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

डीएम व एसएसपी ने निदेश दिया कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं संबंधित पुलिस उपाधीक्षक अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत परीक्षा के पहले दिन से लगातार परीक्षा केन्द्रों पर भ्रमणशील रहेंगे तथा विधि-व्यवस्था का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे ताकि परीक्षा स्वच्छ, कदाचाररहित शांतिपूर्ण संचालित हो सके तथा सभी अनुमण्डल पदाधिकारी प्रत्येक दिन विहित प्रपत्रों में प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

संबंधित सभी थानाध्यक्षों को निदेश दिया गया है कि वे अपने थानान्तर्गत पड़ने वाले सभी परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित तिथियों को परीक्षा के दौरान शांति बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी संबंधित केन्द्राधीक्षक/सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी/गश्ती दण्डाधिकारी/उड़नदस्ता पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रेस/मीडिया कर्मी को प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे।

डीएम व एसएसपी ने कहा कि एसडीओ एवं एसडीपीओ अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत परीक्षा के अवसर पर विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे। अपर जिला दण्डाधिकारी विधि-व्यवस्था, पटना के साथ नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य, पटना, नगर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी, पटना, नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, पटना एवं पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, पटना अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत परीक्षा केन्द्र के वरीय प्रभार में रहेंगे।

डीएम ने कहा कि पूर्व में पटना जिला को सर्वाेत्कृष्ट ढंग से परीक्षा संचालन हेतु पुरस्कृत किया जा चुका है। आशा है कि इस बार भी हम सभी कुशलतापूर्वक अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

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