पटना, न्यूज़ क्राइम 24। जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए पटना के जिला दण्डाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने एक आदेश जारी किया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार, पटना जिले के सभी विद्यालयों (सरकारी, निजी एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक पूर्वाह्न 11:45 बजे के बाद की सभी कक्षाएं स्थगित रहेंगी। इस अवधि में शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। जिला दण्डाधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन को यह निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और सभी शैक्षणिक गतिविधियों को 11:45 बजे पूर्व ही समाप्त करें। यह आदेश 23 अप्रैल 2025 को जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ प्रभावी किया गया है।