पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) जिले में लगातार पड़ रही अत्यधिक ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा फैसला लिया है। जिला दण्डाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए पटना जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध दिनांक 24 दिसंबर 2025 से लागू होकर 26 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। वहीं कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:30 बजे के बीच संचालित की जा सकेंगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निधारण उक्त आदेश के अनुरूप सुनिश्चित करें। हालांकि प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित की जाने वाली विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। जिला प्रशासन ने अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें।
