बिहार

सिलेंडर की जमाखोरी की रोकथाम को लेकर 28 धावा दल का गठन

पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर से संबंधित शिकायतों के निवारण एवं सिलेंडर की जमाखोरी की रोकथाम हेतु 28 धावा दल का गठन किया गया है। इन धावा दलों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षकों एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी के तौर पर तैनात किया गया है। ये सभी नोडल पदाधिकारी उपभोक्ताओं/नियंत्रण कक्षों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निवारण कर रहे हैं।

सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड स्तरों पर घरेलू एलपीजी गैस से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु गठित धावा दलों/व्यवस्था के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के तौर पर नामित किया गया है। एलपीजी गैस एजेंसी क्षेत्रों को विभिन्न सेक्टर, जोनल एवं सुपर जोनल में विभाजित करते हुए डीलरवार सेक्टर दंडाधिकारियों, जोनल दंडाधिकारियों तथा सुपर जोनल दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। घरेलू एलपीजी गैस से संबंधित मामलों के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर हेल्पलाईन/जिला नियंत्रण कक्ष (दूरभाष संख्या 0612-2219810) क्रियाशील है।

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कोई भी उपभोक्ता या आम जनता इस संबंध में सूचना, शिकायत या जानकारी इस हेल्पलाईन नम्बर पर 09ः00 बजे पूर्वाह्न से 06ः00 बजे अपराह्न तक दे सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सूचनाओं, शिकायतों एवं सुझावों को विहित प्रपत्र में पंजी में संधारित किया जा रहा है। इन पर विधिवत कार्रवाई हेतु जिला नियंत्रण कक्ष में पालीवार पदाधिकारियों एवं कर्मियों को तैनात किया गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भी अपने अनुमंडलों में नियंत्रण कक्षों को क्रियाशील रखने का निदेश दिया गया है।

एलपीजी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को कोई समस्या न हो इसके लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग एवं तत्पर है। किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपर जिला दंडाधिकारियों एवं अन्य जिला-स्तरीय पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों/अनुमंडल-स्तरीय पदाधिकारियों तथा प्रखंड-स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा एलपीजी गैस डीलर्स एवं वितरकों के यहाँ नियमित तौर पर निरीक्षण तथा छापामारी की जा रही है। उपभोक्ताओं तथा आम जनता से फीडबैक भी लिया जा रहा है। ब्लैकमार्केटिंग, होर्डिंग या अधिक दाम पर बिक्री की शिकायत आने पर दोषी एजेंसियों/संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध तुरत प्राथमिकी दर्ज करने एवं गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है।जिलाधिकारी, पटना

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