फुलवारीशरीफ, अजित। सम्पत चक नगर परिषद बैरिया के अध्यक्ष अमित कुमार ने 19 जनवरी 2026 को स्पष्ट किया कि बैरिया सूर्य मंदिर परिसर के समीप बिजली पावर सब स्टेशन के लिए उनकी अध्यक्षता में किसी भी प्रकार की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया नहीं हुई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरों को पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन बताया।
नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का अधिकार अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास होता है. नगर परिषद अध्यक्ष या किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अकेले जमीन अधिग्रहण करना कानूनन संभव नहीं है। अमित कुमार ने बताया कि नगर परिषद की ओर से सम्राट अशोक भवन की जमीन का केवल ऑन-पेपर निरीक्षण किया गया था. यह निरीक्षण संभावनाओं के आकलन के लिए था, न कि किसी आधिकारिक अधिग्रहण की प्रक्रिया. संबंधित प्रमाणित दस्तावेज नगर परिषद के पास उपलब्ध हैं.
उन्होंने बिना सत्यापन सोशल मीडिया पर खबरें चलाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे जनता में भ्रम फैलता है. नगर परिषद अध्यक्ष ने लोगों से अपील की कि किसी भी सूचना की पुष्टि केवल आधिकारिक स्रोतों से ही करें। नगर परिषद ने दोहराया कि सभी भूमि और विकास कार्य विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत ही किए जाते हैं और किसी भी प्रकार का भूमि अधिग्रहण केवल अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से ही संभव है।
