शेखपुरा, उमेश कुमार : तेल एवं प्राकृतिक गैस की उत्पन्न समस्याओं के मद्देनज़र वैवाहिक कार्यों हेतु वाणिज्यिक एलपीजी गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन शेखपुरा द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला पदाधिकारी शेखपुरा के निर्देशानुसार यह पाया गया है कि कई बार वैवाहिक कार्यक्रमों में घरेलू एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है, जो नियमों के विरुद्ध है। इससे राज्य में एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है।
इसी के मद्देनज़र सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के निर्देश के आलोक में निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है—
वैवाहिक कार्यक्रम हेतु रसोइया/कैटरर्स को वाणिज्यिक गैस का उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा संबंधित तेल कंपनियों से 5-7 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
जिन व्यक्तियों के यहां विवाह समारोह निर्धारित है, वे संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर वाणिज्यिक गैस की आवश्यकता एवं संभावित उपभोग का स्पष्ट विवरण देंगे।
संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर तेल कंपनियों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम के दिन वाणिज्यिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
वैवाहिक कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराई गई वाणिज्यिक गैस का उपयोग केवल उसी कार्यक्रम में किया जाएगा।
जिला प्रशासन द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी संबंधित पदाधिकारी विभागीय निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को वैवाहिक कार्यक्रमों में किसी प्रकार की असुविधा न हो।उक्त व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
