राष्ट्रीय

CBSE स्कूलों में नहीं लागू हुआ 30:30:40 रिजल्‍ट फॉर्मूला, SC ने बोर्ड से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 2 रिट याचिकाओं पर जवाब तलब किया है. इनमें 12वीं क्लास के छात्रों ने अपने स्कूलों में 30:30:40 फार्मूला न अपनाने की शिकायत की है. अर्जी में आरोप लगाया गया है कि स्कूल की इस विफलता की शिकायत करने पर सीबीएसई ने भी कोई एक्शन नहीं लिया.

हालांकि बोर्ड के वकील रूपेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है. जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने 20 अक्तूबर को अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई भी उसी दिन के लिए तय कर दी है. 

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याचिका में सुप्रीम कोर्ट के इसी साल 17 जून को ममता शर्मा बनाम CBSE मुकदमे में जारी निर्देश का हवाला दिया गया है. इन निर्देशों के आधार पर सीबीएसई ने 8 अगस्त को 30:30:40 फार्मूला तैयार किया था जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था.

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