अररिया(रंजीत ठाकुर): जिला पदाधिकारी, श्रीमती इनायत खान द्वारा लगातार सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमो को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से लागू करने तथा प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं संवेदनशील बनाने को लेकर जिला स्तरीय कार्यालय, प्रखंड एवं अंचल तथा अन्य विभिन्न कार्यालयों के कार्यकलापों एवं कार्यों का समीक्षा किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के प्राप्त आवेदन-पत्रों का निष्पादन समय-सीमा के अन्दर नहीं किये जाने पर जिला पदाधिकारी श्रीमती इनायत खान द्वारा समीक्षा उपरांत अधिनियम के नियम 7 के आलोक में संबंधित लोक सेवकों के विरुद्ध आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 17 जून 2022 को जिला कल्याण कार्यालय अररिया के समीक्षा में पाया गया कि 17आवेदन प्रत्र, प्रखंड कार्यालय नरपतगंज में 41 आवेदन पत्र, प्रखंड कार्यालय जोकीहाट में 01 आवेदन पत्र, प्रखंड कार्यालय अररिया में 153 आवेदन पत्र, प्रखंड कार्यालय फारबिसगंज में 41आवेदन पत्र , प्रखंड कार्यालय जोकीहाट में 72 आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा के बाहर पाया गया है।
लंबित आवेदन पत्रों को लेकर लोक सेवकों पर प्रति आवेदन पत्र शुल्क 250.00 आर्थिक दंड आरोपित किया गया है। क्रमशः अपर समाहर्ता अररिया के यहां 17 आवेदन पत्र आवासीय, आय, जाति, ई०डब्लू०एस प्रमाण पत्र कुल शुल्क 4250.00 तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी नरपतगंज के यहां 41 आवेदन पत्र राशन कार्ड कुल शुल्क 10250.00, प्रखंड विकास पदाधिकारी जोकीहाट के यहां 01आवेदन पत्र राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना कुल शुल्क 250.00, प्रखंड विकास पदाधिकारी अररिया के यहां 153 आवेदन पत्र जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र कुल शुल्क 38250.00, प्रखंड विकास पदाधिकारी फारबिसगंज के यहां 41 आवेदन पत्र जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र कुल शुल्क 10250.00, प्रखंड विकास पदाधिकारी जोकीहाट के यहां 72 आवेदन पत्र जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क 18000.00 इस प्रकार यानी कुल शुल्क 81250.00 राशि संबंधित लोक सेवकों पर दंड अधिरोपित किया गया है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के अधीन अररिया जिला अंतर्गत सभी नाम निर्दिष्ट लोक सेवकों को जिलाधिकारी द्वारा सचेष्ट किया गया है कि प्राप्त आवेदन पत्रों को समय सीमा के अंदर निष्पादित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा नियमानुसार आर्थिक दंड अधिरोपित किया जाएगा।