पूर्णिया(न्यूज़ क्राइम 24): प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को गति देने के उद्देश्य से विभागीय स्तर पर श्रम कानून अधिनियम के तहत पंजीकृत श्रमिकों का आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार पुल-पुलिया, भवन निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े निबंधित श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना चाहती है। इस योजना के तहत श्रमिकों के परिवार को प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।इसमें सबसे अहम बात यह है कि श्रमिकों का कार्ड आयुष्मान गोल्डन योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में ही बनाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से केंद्र सरकार गरीब, उपेक्षित परिवारऔर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहती है।
सीएसपी के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन पत्र: नीलांबर कुमार
आयुष्मान भारत के जिला समन्वयक नीलांबर कुमार ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार योग्य लाभुकों के आधार पर लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है। आयुष्मान भारत योजना से संबंधित जो भी लाभार्थी हैं, वह सभी लोग अपने नजदीकी सीएसपी सेंटर जाकर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। कार्ड की पात्रता के लिए अभी फिलहाल नए परिवार का नाम नहीं जुड़ सकता है। हाँ, उनके यहां उनके परिवार के नए सदस्यों का नाम जोड़ा जा सकता है। शादी के बाद पत्नी व बच्चे का नाम जोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्डधारियों को केंद्र सरकार द्वारा चयनित देश के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी नर्सिंग होम में अधिकतम पांच लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज की सुविधाएं उपलब्ध रहती है। इस योजना के तहत चयनित सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में पांच लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज की व्यस्थायें दी जाती है।