मिल रही सुविधाओं के संबंध में डीएम ने जानकारी प्राप्त की

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">पटना&lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;&colon;<&sol;mark><&sol;strong> आज जिला पदाधिकारी&comma; पटना डॉ&period; चन्द्रशेखर सिंह द्वारा PM Cares for children योजना से आच्छादित सभी बच्चों और उनके साथ आए अभिभावकों के साथ बारी-बारी से बात-चीत कर उनके शिक्षा के प्रगति तथा स्वास्थ्य एवं अन्य समस्याओं के साथ-साथ मिल रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>विश्वव्यापी कोविड-19 संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों को उनके पालन पोषण&comma; शिक्षा&comma; स्वास्थ्य की देखभाल&comma; उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं उनके विकास में सहायता करने हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें एक आत्मनिर्भर एवं जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 29&period;05&period;2021 को PM Cares for children की घोषणा की गई थी ।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>पटना जिला अंतर्गत कुल 10 बच्चों को जिला बाल संरक्षण इकाई&comma; पटना के माध्यम से PM Cares for children योजना से आच्छादित किया गया है ।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी ने बच्चों को जीवन में अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया । उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन हमेशा अभिभावक के रूप में आपके साथ है । जिलाधिकारी ने सहायक निदेशक&comma; जिला बाल संरक्षण इकाई&comma; पटना को नियमित रूप से इन बच्चों के अनुवर्त्तन करने तथा उन्हें आ रही समस्याओं को दूर करने का निदेश दिया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>PM Cares for children योजना अंतर्गत दिनांक 11&period;03&period;2020 के उपरांत एवं 28&period;02&period;2022 के पूर्व विश्वव्यापी कोविड-19 के संक्रमण के कारण वैसे बच्चे जिनके माता एवं पिता दोनों की मृत्यु कोविड संक्रमण से हो गई हो अथवा माता एवं पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो किन्तु कोविड संक्रमण से दूसरे जीवित माता &sol; पिता की मृत्यु हुई हो&comma; को आर्थिक सहायता के रूप में उम्र के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशि जो बच्चों के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 10 लाख रुपये को निवेश करने के उपरांत प्राप्त राशि में से उनके 23 वर्ष के होने तक प्रतिमाह निश्चित सहायता राशि प्रदान की जाएगी । इसके अलावा सभी 10 बच्चों को 50&comma;000 रूपए का Ex-Gratia राशि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एवं उनके अभिभावक को 4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की राशि भी दी गयी है । इसके अतिरिक्त सभी बच्चों को बिहार सरकार द्वारा 1500&sol;- रु० तथा भारत सरकार द्वारा 2000 &sol;- रु० प्रतिमाह दी जा रही है।<&sol;p>&NewLine;

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