स्पेशल कोर्ट ने पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">औरंगाबाद&lpar;प्रमोद कुमार सिंह&rpar;&colon;<&sol;mark><&sol;strong> व्यवहार न्यायालय के एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने नरारी कला खुर्द थाना कांड संख्या 14&sol;19 &comma;जी आर 87619 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त अरुणजय कुमार खैरा नरारीकला को नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने आरोपी ठहराया है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि आज निर्णय पर अभियुक्त को भादंवि धारा 366 ए&comma;376 और 04 पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 27&sol;03&sol;23 निर्धारित किया गया है&comma; अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता के माता ने 20&sol;05&sol;19 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि 17&sol;05&sol;22 को नाबालिग लड़की जरूरी काम से बारूण बाजार गई थी तो अभियुक्त ने बहला फुसलाकर कर अपहरण कर अपने साथ ले गया जो प्राथमिकी दर्ज करने तक नहीं मिली थी&comma; प्राथमिकी दर्ज होते ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था और पीड़िता को बरामद किया गया था&comma; अभियोजन की ओर से डां मणी कुमारी&comma;आई ओ विरेन्द्र कुमार सिंह सहित कुल सात गवाहों ने गवाही दी थी&comma; घटना के चार साल बाद 27&sol;03&sol;23<br>को अभियुक्त को सज़ा सुनाई जाएगी। यह वरीय अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है।<&sol;p>&NewLine;

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