पटना, न्यूज़ क्राइम 24। जिले में अत्यधिक ठंड और कम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने शिक्षण समय में बदलाव का आदेश जारी किया है।
पटना के जिला दंडाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत यह निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार, पटना जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में शैक्षणिक गतिविधियाँ सुबह 09:00 बजे से पहले और अपराह्न 03:30 बजे के बाद पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने शिक्षण समय को इस आदेश के अनुसार पुनर्निर्धारित करें। हालांकि, प्री-बोर्ड और बोर्ड की परीक्षाओं के लिए विशेष कक्षाओं एवं परीक्षाओं को इस आदेश से छूट दी गई है। यह आदेश दिनांक 26 जनवरी 2025 से प्रभावी होकर 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने इस अवधि में सभी स्कूलों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।