बिहार में नहीं चलेंगी झारखंड के नंबर की गाड़ियां, जानिए ऐसा क्यों और क्या होगी कार्रवाई?

&NewLine;<p><strong>पटना&colon;<&sol;strong> बिहार परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है&period; जो झारखंड के रजिस्ट्रेशन पर बिहार में गाड़ी चलाते हैं&period; परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी डीटीओ को आदेश भी जारी कर दिया है&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>नहीं तो होगी कार्रवाई-<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><br>बुधवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी डीटीओ को विशेष अभियान चलाने का निर्देश जारी किया है&period; संजय अग्रवाल ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग झारखंड से गाड़ी खरीदने के साथ ही स्थाई रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं&period; जबकि दूसरे राज्य के नंबर पर बिहार में गाड़ी चलाना अवैध है&period; ऐसे वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा&period; इसके लिए विशेष जांच अभियान चलाये जाएंगे और ऐसे वाहनों का बिहार के नंबर के लिए निबंधन कराया जाएगा&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>क्यों लेना पड़ा निर्णय-<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><br>दरअसल झारखंड से नई गाड़ी खरीदने पर बिहार के मुकाबले कीमत कम लगती है&period; जिसकी वजह से ज्यादातर लोग झारखंड से गाड़ी खरीदते हैं और बिहार में चलाते हैं&period; जिससे बिहार सरकार को राजस्व का घाटा होता है&period; लिहाजा विभाग ने झारखंड नंबर की गाड़ियों पर कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है ताकि राजस्व में बढ़ोतरी हो&period; इतना ही कहा गया है कि वाहनों के निबंधन&comma; ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य सुविधाओं&comma; योजनाओं के लंबित होने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी को चिह्नित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी।<&sol;p>&NewLine;

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