उच्च न्यायालय ने निगम आयुक्त को बीस हजार का अर्थ दंड लगाया

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p> <br><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">पटना&comma; न्यूज क्राइम 24।<&sol;mark><&sol;strong> उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने 24&period;11&period;2023 को अवमानना के मामले में पटना नगर निगम के आयुक्त को 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। यह दंड 8 सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज में जमा करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई   2 फरवरी 24  को होगी।  à¤ªà¤Ÿà¤¨à¤¾ उच्च  à¤¨à¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ की खंडपीठ न्यायमूर्ति पी&period;बी&period;बैजन्ती एवं  न्यायमूर्ति आर&period;पी&period;मालवीय  ने पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर द्वारा दायर जनहित याचिका 8503&sol;2021 में दिनांक 19-07-2021 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण अवमानना बाद संख्या 2307&sol;2021 की सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम के आयुक्त को को यह निर्देश दिया है। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>विदित हो कि उक्त जनहित याचिका पटना नगर निगम द्वारा जारी आदेश दिनांक 28-09-2020 के विरूद्ध किया गया जिसमे होल्डिंग कर के साथ-साथ ठोस कचरा शुल्क अलग से वसूलने के लिए प्राइवेट संस्था स्पैरो स्फाॅट टेक प्रा&period;लि&period;को वहाल किया जबकि होल्डिंग कर में जलकर&comma; मलकर&comma;स्वास्थ्य कर व अन्य कर पहले से ही वसूल किया जाता है। इस संबंध में सुधार समिति à¤•े संजय कुमार अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को दी । निगम द्वारा न कोई कारण पृच्छा दायर की गई न ही वादी को दी गई।पटना नगर निगम की ओर से बरिष्ठ अधिवक्ता विन्ध्याचल सिंह न्यायालय मे उपस्थित थें।<&sol;p>&NewLine;

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