जदयू पूर्व विधायक व उनके भाई को 5 वर्ष की मिली सजा

&NewLine;<p><strong>समस्तीपुर&lpar;रमेश शंकर झा&rpar;&colon;<&sol;strong> जिले के व्यवहार न्यायालय ने आज विभूतिपुर के जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह व विधायक के भाई लालबाबू सिंह को सीपीएम नेता ललन सिंह पर जानलेवा हमला के मामले में 5 वर्ष की सजा के साथ 15 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार 21 वर्ष पूर्व विभूतिपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे सीपीएम नेता ललन सिंह पर पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह ने जानलेवा हमला किया था। इसी क्रम में पूर्व विधायक ने सीपीएम नेता को देखते ही उसे पकड़ने की कोशिश किया&comma; लेकिन वह भाग निकले। उसके बाद पीछा करते हुए उस पर फायरिंग कर दी गई। जिसमें ललन सिंह गंभीर रुप से जख्मी हो गए थे। ललन सिंह फिर भी जख्मी अवस्था में भागने में सफल रहे इलाज के क्रम में उनकी हाथ की चार उंगलियां काटनी पड़ी थी। इस संबंध में विभूतिपुर थाना में कांड संख्या&colon;- 62&sol;2000 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बहुत लंबे समय तक इसको लेकर न्यायालय में दोनों पक्षों के बीच बहस होते रही। जिसमे सरकार की ओर से प्रभारी पी० पी० रमेश प्रसाद सिंह&comma; ए० पी० पी० गौड़ी शंकर मिश्रा और सूचक की ओर से अधिवक्ता मनोज गुप्ता तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमिताभ भारद्वाज&comma; गौतम भारद्वाज न्यायालय में अपना पक्ष रखे थे। उसके बाद सोमवार को समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रणब कुमार झा ने पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को कांड संख्या&colon;- 62&sol;2000 में दोषी पाते हुए धारा 324&comma; 323&comma; 341&comma; 27 आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा और 15 हजार रु० आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है।<&sol;p>&NewLine;

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