विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता अभियान डोर-टू-डोर चलाया

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>अररिया&comma; रंजीत ठाकुर।<&sol;strong> नरपतगंज प्रखंड के विभिन्न गांवों में रविवार को विधिक जागरूकता शिविर सह डोर-टू-डोर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार अररिया द्वारा विधिक सेवा दिवस के अवसर पर अधिकार मित्र-पीएलवी विनय ठाकुर ने बाल-विवाह&comma; दहेज प्रथा&comma; डायन-बिसाही&comma; कन्या भ्रूण हत्या आदि विषयों के संबंध में न्याय प्राप्त करने की जानकारी दी। उन्‍होंने कहा कि सुलह योग्य आपराधिक मामले सहित अन्य मामलों का निष्पादन लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर होते हैं। उन्‍होंने कहा कि लोक अदालत में निष्पादित मामलों की अपील उपरी अदालत में नहीं की जा सकती।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>भारत देश में संविधान के अनुसार हर किसी को अपने खिलाफ हुई घटनाओं के लिए न्यायालय से न्याय मांगने का पूर्ण अधिकार है। विधिक नियमों को बताने और समझाने के लिए हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य यह है कि सभी नागरिकों को उचित&comma; निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया का लाभ मिले। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार अररिया से विधिक सेवा प्राप्त करने के विषय में ग्रामीणों को अवगत कराया। नशा उन्मूलन को लेकर कहा कि नशा से धन की बर्बादी के साथ ही शारीरिक और मानसिक कमजोरी होती है&period;पीएलवी ने लोगों को सरकार के लाभकारी योजना यथा वृद्धा पेंशन&comma; विधवा पेंशन व जॉब कार्ड की जानकारी दी। मौके पर डालसा के पीएलवी द्वारा आगामी 13 दिसंबर को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत की भी जानकारी दी।<&sol;p>&NewLine;

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