पेट्रोल पंप पर ईंधन भराने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखना होगा

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>धनबाद&lpar;न्यूज़ क्राइम24&rpar;&colon; <&sol;strong>कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण का कार्य अभियान चलाकर किया जा रहा है। सभी पेट्रोल पंपों पर कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र &lpar;वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट&rpar; की जांच की जा रही है। अपने वाहनों में पेट्रोल&sol;डीजल भरवाने वाले लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य किया गया है। जिला प्रशासन की इस मुहिम का असर दिखने लगा है। ईंधन लेने पेट्रोल पंप पर पहुँच रहे लोग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर रहे हैं।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>पेट्रोल पंप&comma; स्ट्रीट वेंडर्स एवं सार्वजनिक यातायात के साधनों से आमजनों का निरंतर मेलजोल रहता है एवं ऐसे स्थानों पर नियमित आवागमन रहता है। साथ ही प्रतिदिन के कार्यकलापों में इनकी अहम भूमिका रहती है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को संक्रमण से बचाने एवं उन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जनहित में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।जिला प्रशासन ने जिले के ऑटो चालक&comma; टैक्सी चालक एवं बस चालको का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य कर दिया है। जांच के क्रम वाहन चालकों को जांच अधिकारी के समक्ष अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।सड़क के किनारे ठेला&comma; खोमचा लगाने वाले तथा अन्य स्ट्रीट वेंडर्स का वैक्सीनेटेड होना भी अनिवार्य कर दिया गया है।<&sol;p>&NewLine;

Advertisements

Related posts

अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पित है।मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन

वार्षिक सम्मेलन मे शामिल हुए : अनूप भाई

झारखंड के दिशोम गुरु ‘शिबू सोरेन’ नहीं रहे, बेटे हेमंत सोरेन बोले – “आज मैं शून्य हो गया हूं”