एनडीपीएस मामले में दो दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा, एक-एक लाख का जुर्माना

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> रेलवे थाना सासाराम &lpar;डेहरी&rpar; द्वारा दर्ज कांड संख्या-72&sol;2023&comma; एनडीपीएस संख्या-32&sol;2023 में माननीय न्यायालय&comma; गया जी ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने दिनांक 14 जुलाई 2025 को मामले की सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया। इसने कुणाल सिंह&comma; पिता- शशिशेखर सिंह और शशिकांत कुमार&comma; पिता- राजेन्द्र ठाकुर&comma; दोनों छोटकी कोठिया&comma; थाना-औद्योगिक&comma; जिला- बक्सर निवासी हैं।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को NDPS एक्ट की धारा 20&lpar;b&rpar;&lpar;ii&rpar;&lpar;c&rpar; के तहत दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त 6-6 माह की कारावास भुगतनी होगी। यह कार्रवाई राज्य की नशीली दवाओं के खिलाफ सख्त नीति और रेलवे पुलिस की सतत निगरानी का प्रत्यक्ष प्रमाण है।<&sol;p>&NewLine;

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