छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी मोहम्मद मेजर को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनायी

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>अररिया&lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;&colon;<&sol;strong> छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पाया गया मेजर को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सजा ए मौत की सजा सुनायी है&period; व्यवहार न्याायलय अररिया के एडीजे-6 सह पोक्सो एक्ट के विशेष जज शशिकांत राय की अदालत ने जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम के रहने वाले स्व शमशेर के 48 वर्षीय पुत्र आरोपी मेजर को फांसी की सजा दी है&period; सजा के साथ आर्थिक जुर्माना भी-धारा 376 भादवि के अन्तर्गत फांसी की सजा दी गयी है&period; वहीं&comma; धारा 3&lpar;2&rpar; &lpar;5&rpar; एस&period;सी&sol;एस&period;टी अधिनियम के अन्तर्गत आजीवन सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है&period; इतना ही नहीं&comma; पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पीड़िता को दस लाख रुपये प्रतिकर दिये जाने का भी आदेश दिया है&period;<&sol;p>&NewLine;

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