पटना, न्यूज़ क्राइम 24। अत्यधिक ठंड और न्यूनतम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 23 जनवरी 2025 तक बंद रखने का आदेश दिया है। यह आदेश नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए लागू होगा। यदि किसी स्कूल को पूर्व निर्धारित परीक्षा आयोजित करनी है, तो केवल परीक्षा संबंधी गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति होगी।
पत्र में कहा गया हैं कि डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, जिला दण्डाधिकारी, पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत पटना जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग-8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 23.01.2025 तक प्रतिबंध रहेगा। वर्ग-8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 09:00 बजे से अपराह्न 03:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इससे मुक्त रहेगा।
यह आदेश 22 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और 23 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। जिला दंडाधिकारी, डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा जारी इस आदेश का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कड़ाके की ठंड से बचाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।