60 दिनो मे 20 लाख 75 हजार रूपए लौटाये रूक्मणी बिल्डटेक: रेरा

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">फुलवारीशरीफ&lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;&colon;<&sol;mark><&sol;strong> संपतचक प्रखंड अंतर्गत नगर परिषद- वार्ड 14 &lpar;भोगीपुर&rpar; एकतापुरम मे अपार्टमेन्ट छत्रपति शिवाजी ग्रीन्स के बिल्डर रूक्मणी बिल्डटेक को सख्त आदेश देते हुए रेरा ने कहा है कि 60 दिनो के अंदर ब्लाॅक- जी फ्लैट-508 के पीड़ित खरीददार एवं शिकायतकर्ता विजय कुमार को 20 लाख पचहत्तर हजार रूपए वापस करे&period; साथ ही एस० बी० आई० &lpar;एम० सी० एल० आर०&rpar; के दर से 2&percnt; अतिरिक्त ब्याज का भी भुगतान करे&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>&ast;इस संदर्भ मे पीड़ित खरीददार के अधिवक्ता सौरभ विश्वंभर ने बताया की विजय कुमार ने 2019 मे बिल्डर रूक्मणी बिल्डटेक द्वारा निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट के ब्लाॅक जी&comma; फ्लैट 508 को 42 लाख 42 हजार रुपए मे तय किया था &period; तदुपरांत 20 लाख 75 हजार रूपए का भुगतान भी रूक्मणी बिल्डटेक को कर दिया गया&period;<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>&ast;लेकिन रूक्मणी बिल्डटेक ने तय समय सीमा के अंदर फ्लैट का निर्माण नही कर सका और अपने तमाम कार्यालय और आवासीय पता को भी बदल दिया&period; पैसे वापसी के लिए अजीत आजाद से मिलने देहरादून के उसके दवा फैक्टरी मानब कुमार से मिलने देवघर एवं राजीव ठाकुर से मिलने मधुबनी के फार्म हाउस का चक्कर लगाते रहे&period; इसी बीच प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन तिथि भी एक्सपायर कर गया&period; धीरे- धीरे साइट ईंजिनियर&comma; प्रोजेक्ट ईंजिनियर&comma; एवं निर्माण से संबंधित अन्य लोग चले गये&period; आर० बी० आई० ने कंपनी का एक बैंक खाता भी बंद कर दिया &period;फ्लैट का सपना लिए जी- ब्लाॅक के भूस्वामी इन्द्रजीत सिंह एवं उनके युवा पुत्र भी गुजर गए फिर भी कंपनी के निदेशको पर कोई प्रभाव नही पडा&period; तब परेशान होकर पीड़ित खरीददार विजय कुमार ने रूक्मणी बिल्डटेक कंपनी समेत उसके निदेशको अजीत आजाद&comma; रेणु आजाद एवं राजीव ठाकुर के खिलाफ शिकायत कर रूपये वापसी के लिए रेरा के समक्ष गुहार लगाई&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list">&NewLine;<li>जनवरी 2021 से एक लंबी छानबीन&comma; बहस के बाद साक्ष्य&comma;तथ्य एवं तर्को के आधार पर रेरा के सदस्य एस0 डी0 झा ने 19 अप्रैल 2023 को पीड़ित खरीददार के पक्ष मे सुद समेत पैसे वापसी का फैसला दिया&period;<&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>रेरा के फैसले के 60 दिन अब पुरे होने को है परन्तु अभी तक बिल्डर के तरफ से कोई गंभीर व सकारात्मक पहल नही हो रहा है&period;इतना ही नही निर्माणस्थल पर न कोई इंजिनियर है&comma; न कोई कंपनी का जिम्मेदार प्रबंधक&period; रेरा के नियमानुसार अपार्टमेन्ट निर्माण सबंधित सुचना बोर्ड तक नही है&period;<&sol;p>&NewLine;

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