पटना में स्कूलों के समय में बदलाव, सुबह 9 बजे से पहले कक्षाएं प्रतिबंधित

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> जिले में लगातार पड़ रही अत्यधिक ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका जताई गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिला दण्डाधिकारी पटना डॉ&period; त्यागराजन एस&period;एम&period; ने अपने कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 541&sol;विधि&comma; दिनांक 13&period;01&period;2026 के आलोक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत पटना जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों &lpar;प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित&rpar; में सुबह 09&colon;00 बजे पूर्वाह्न से पहले शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निधारण &lpar;री-शेड्यूल&rpar; सुनिश्चित करें&comma; ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। यह आदेश दिनांक 17 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 20 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।<&sol;p>&NewLine;

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