पटना में अत्यधिक ठंड को लेकर डीएम का आदेश, कक्षा 8 तक के स्कूल 2 जनवरी तक बंद..

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी पटना डॉ&period; त्यागराजन एस&period;एम&period; ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार पटना जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों &lpar;प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित&rpar; में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 02 जनवरी 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 31 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>वहीं कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10&colon;00 बजे से अपराह्न 03&colon;30 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी। जिला प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निधारण सुनिश्चित करें। हालांकि&comma; प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। उक्त आदेश जिला दण्डाधिकारी डॉ&period; त्यागराजन एस&period;एम&period; द्वारा 30 दिसंबर 2025 को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ निर्गत किया गया है&comma; जो 02 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।<&sol;p>&NewLine;

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