पटना में कड़ाके की ठंड : डीएम ने 8वीं तक के स्कूलों में समयबद्ध प्रतिबंध लगाया

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> जिले में बढ़ती ठंड और सुबह-शाम के समय गिरते तापमान को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी डॉ&period; त्यागराजन एस&period;एम&period; ने 8वीं कक्षा तक के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों&comma; प्री-स्कूल तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन पर समय-सीमा संबंधी प्रतिबंध लागू कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक&comma; पटना जिले में पूर्वाह्न 08&colon;30 बजे से पहले तथा अपराह्न 04&colon;00 बजे के बाद कक्षा 8 तक के बच्चों की किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि नहीं चलाई जाएगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>डीएम ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे ठंड के मद्देनज़र स्कूल समय का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करें। हालांकि&comma; प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षा से संबंधित विशेष कक्षाएँ और परीक्षाएँ इस आदेश से मुक्त रखी गई हैं। यह आदेश 11 दिसंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।<&sol;p>&NewLine;

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