रूक्मणी बिल्डटेक के पाँच निदेशको समेत छः फ्लैट खरीददारो पर आदेश-अवहेलना का मामला दर्ज

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">फुलवारीशरीफ&lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;&colon;<&sol;mark><&sol;strong> संपतचक प्रखंड अंतर्गत भोगीपुर एकतापुरम के निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट छत्रपति शिवाजी ग्रीन्स परिसर के डेवलपर <em>रूक्मणी बिल्डटेक लिमिटेड समेत पांच निदेशकगण अजीत आजाद&comma; रेणु आजाद&comma; मानब कुमार सिंह&comma; अमित कुमार चौबे&comma; राजीव कुमार ठाकुर के अलावे छः फ्लैट खरीददारो मनीष कुमार&comma; कदमकुआं&comma; &lpar;बी-1&sol;505&rpar;&comma; संजीव कुमार&comma; राजेन्द्र नगर&comma; &lpar;ई&sol;710&rpar;&comma; नीरज कुमार&comma; आशियाना नगर &lpar;ई&sol;514&rpar;&comma; सांभवी वत्स&comma; गुलजारबाग &lpar;ई&sol;514&rpar;&comma; अमृता सिंह&comma; हनुमान नगर &lpar; ए-1&sol;702&rpar; एवं नीलम सिंहा&comma; चिनियाबेला&comma; पुनपुन &lpar; डी&sol;304&rpar;<&sol;em> पर व्यवहार न्यायालय पटना मे न्यायालय के आदेश-अवहेलना का मुकद्दमा दर्ज किया गया है&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस संदर्भ मे जानकारी देते हुए पीड़ित भूस्वामी नागेश्वर सिंह स्वराज के कानूनी सलाहकार एवं अधिवक्ता सौरभ विश्वंभर ने बताया कि उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के आदेश पर गठित आर्बिट्रेटर व रिटायर्ड जस्टिस वी0 एन0 सिन्हा ने छत्रपति शिवाजी ग्रीन्स के डेवलपर रूक्मणी बिल्डटेक लिमिटेड को डेवलपमेंट एग्रीमेंट के शर्तो व सरकारी भवन निर्माण नियमावली की अनदेखी&comma; प्रोजेक्ट के रूपये का बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी&comma; गुणवत्ता तथा सेवा&comma; सुविधा&comma; सुरक्षा की अभाव के साथ निर्माण मे विलंब किये जाने के मामले मे दोषी पाते हुए 11दिसंबर 2022 को 22 करोड रूपये भुगतान का आदेश देने के &ast;साथ यह भी स्पष्ट किया था कि भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन- 17 के अनुसार किसी भी परिस्थिति मे जमीन मालिक के हस्ताक्षर के बगैर डेवलपर के द्वारा फ्लैट बिक्री करना गैर-कानूनी है&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस फैसले के उपरांत पीड़ित भूस्वामी नागेश्वर सिंह स्वराज के गुहार पर मामले की गंभीरता पर संज्ञान लेते हुए अवर न्यायाधीश सह अपर मुख्य दण्डाधिकारी चतुर्थ&comma; पटना ने 24 फरवरी 2023 को डेवलपमेंट एग्रीमेंट&comma; शेयर डिस्ट्रीब्यूशन एवं सप्लीमेंट्री शेयर डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार डेवलपर को किसी भी प्रकार का विक्री-पुनर्विक्री&comma; किराया-दरकिराया&comma; तथा लीज करने पर तत्काल प्रभाव से रोक का आदेश दिया था&period;लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर डेवलपर रूक्मणी बिल्डटेक लिमिटेड के निदेशको ने निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट छत्रपति शिवाजी ग्रीन्स परिसर के भिन्न-भिन्न ब्लाॅक मे फ्लैटो की लगातार बिक्री जारी रखा&period; तब पीड़ित भूस्वामी नागेश्वर सिंह स्वराज ने अवर न्यायाधीश सह अपर मुख्य दण्डाधिकारी चतुर्थ&comma; पटना व्यवहार न्यायालय के समक्ष मामला दर्ज करवाया है&period; जिसे न्यायालय ने गंभीरतापूर्वक लेते हुए कहा है कि कानून का पालन नही करने वाले को बक्शा नही जायेगा&period;<&sol;p>&NewLine;

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