कर्तव्यहीनता के आरोप में नरपतगंज राजस्व कर्मचारी निलंबित

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>अररिया&comma; रंजीत ठाकुर &colon;<&sol;strong> राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों में लापरवाही&comma; कर्तव्यहीनता एवं दाखिल-खारिज अधिनियम के प्रावधानों एवं विभागीय निर्देश के विरुद्ध प्रतिवेदन समर्पित करने के आलोक जिला पदाधिकारी अररिया अनिल कुमार द्वारा आदेश जारी कर रविन्द्र कुमार&comma; राजस्व कर्मचारी&comma; पंचायत- पिठौरा&comma; अंचल कार्यालय&comma; नरपतगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जारी आदेशानुसार जिला पदाधिकारी अररिया के आदेश ज्ञापांक 938&sol;सी०&comma; दिनांक 25&period;04&period;2025 के क्रम में गठित जाँच दल&comma; भूमि सुधार उप समाहर्त्ता&comma; फारबिसगंज का पत्रांक-1058&sol;10&comma; दिनांक 03&period;05&period;2025 के प्रतिवेदन के आधार पर रविन्द्र कुमार&comma; राजस्व कर्मचारी&comma; पंचायत-पिठौरा&comma; अंचल कार्यालय&comma; नरपतगंज द्वारा प्रतिवादी मुन्ना कुमार मेहता&comma; ग्राम पो०-पिठौरा का आवेदन एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय&comma; पिठौरा&comma; प्रखंड-नरपतगंज से संबंधित वादों में लापरवाही&comma; कर्तव्यहीनता एवं दाखिल-खारिज अधिनियम के प्रावधानों तथा विभागीय निर्देश के विरुद्ध प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>उपरोक्त के क्रम में बिहार सरकारी सेवक &lpar;वर्गीकरण&comma; नियंत्रण एवं अपील&rpar; नियमावली&comma; 2005 के नियम- 9&lpar;1&rpar; के तहत रविन्द्र कुमार&comma; राजस्व कर्मचारी&comma; पंचायत-पिठौरा&comma; अंचल कार्यालय&comma; नरपतगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय अंचल कार्यालय&comma; जोकीहाट निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता निर्धारित मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति के अनुसार देय होगा।<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>अंचल अधिकारी&comma; नरपतगंज को निदेश दिया गया है कि वे बिहार सरकारी सेवक &lpar;वर्गीकरण&comma; नियंत्रण एवं अपील&rpar; नियमावली&comma; 2005 के तहत संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु आरोप पत्र प्रपत्र-क गठित कर साक्ष्य सहित एक सप्ताह के अन्दर जिला स्थापना प्रशाखा&comma; अररिया को उपलब्ध कराएंगे।<&sol;p>&NewLine;

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