वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का बड़ा ऐलान, समिति गठित कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>फुलवारी शरीफ&comma; &lpar;अजित यादव&rpar;&colon;<&sol;strong> केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पारित किए जाने के बाद देशभर में मुस्लिम संगठनों का विरोध तेज हो गया है&period; राष्ट्रपति की मंजूरी और राजपत्र में अधिसूचना के बाद यह कानून लागू हो गया है&comma; लेकिन इसे &&num;8220&semi;खतरनाक और असंवैधानिक&&num;8221&semi; करार देते हुए बिहार के प्रमुख मुस्लिम संगठनों&comma; एदारों के धर्मगुरुओं&comma; विद्वानों&comma; इमामों और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को इमारत-ए-शरीया में एक आपात बैठक कर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया&period; इस बैठक की अध्यक्षता अमीर-ए-शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने की&period; सभी वक्ताओं ने इस कानून को जनजातीय और ऐतिहासिक वक्फ संपत्तियों के लिए घातक बताते हुए जन-जागरण अभियान&comma; मीडिया रणनीति&comma; कानूनी लड़ाई और चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>अमीर-ए-शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने कानून के गंभीर प्रावधानों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है&period; उन्होंने साफ किया कि &&num;8220&semi;हम वक्फ अधिनियम 2025 को वापस लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और जोरदार विरोध करेंगे&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशों के तहत एक राष्ट्रव्यापी समिति गठित की जाएगी&comma; जो आंदोलन की रणनीति तय करेगी&period; साथ ही यह तय किया गया कि इस कानून के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जाएगी&period;<&sol;p>&NewLine;

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