MP में भी आया लव जिहाद के खिलाफ कानून!

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक &&num;8216&semi;धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020&&num;8217&semi; को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है&period; नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं&comma; जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी&period; अगर किसी शख्स पर नाबालिग&comma; अनुसूचित जाति&sol;जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी&period; अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने अपने प्रदेश में देश का सबसे कठोर कानून बनाया है&period; अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा&period; 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है&period; यूपी से इस कानून की तुलना पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम किसी से इसकी तुलना नहीं कर रहे हैं लेकिन ये देश का सबसे कड़ा कानून है&period; नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस तरह की शादी टूटने के बाद अगर कोई संतान पहले से ही होगी तो उसके हक मिलेगा&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>यूपी कैबिनेट ने नवंबर महीने में ही पास हुआ लव जिहाद पर अध्यादेश-<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नवंबर महीने में ही लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया था&period; अध्यादेश के मुताबिक&comma; धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी&period; इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे&period; ताकि लालच&comma; दबाव&comma; धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15&comma;000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है&period; अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25&comma;000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है&comma; जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है&period; उन्होंने कहा कि बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं&comma; जिनमें जबरन धर्म परिवर्तित किया जा रहा है&period; इसके अंदर छल-कपट&comma; बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है&period;<&sol;p>&NewLine;

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