इंटर स्टेट ट्रांजिट पास व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी जिलों के साथ बैठक आयोजित

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar; <&sol;strong>बिहार में अन्य राज्यों से आने वाले लघु खनिजों के परिवहन को अधिक पारदर्शी&comma; तकनीक आधारित एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा आज सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण सह समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य 10 जून 2026 से लागू होने जा रही इंटर स्टेट ट्रांजिट पास &lpar;ISTP&rpar; व्यवस्था के संबंध में जिलों को विस्तृत जानकारी प्रदान करना तथा उनके प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान करना था।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा ISTP पोर्टल की कार्यप्रणाली&comma; वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया&comma; ट्रांजिट पास निर्गमन की व्यवस्था तथा इसके क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही जिलों द्वारा उठाए गए तकनीकी एवं प्रक्रियागत प्रश्नों का समाधान भी किया गया&comma; ताकि नई व्यवस्था को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक में सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि ISTP व्यवस्था के संबंध में अधिकतम प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए&comma; जिससे वाहन मालिकों&comma; चालकों&comma; खनिज व्यापारियों&comma; बंदोबस्तधारियों तथा अन्य संबंधित हितधारकों को समय रहते इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। जिलों से स्थानीय स्तर पर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने का भी अनुरोध किया गया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>उल्लेखनीय है कि बिहार खनिज &lpar;समानुदान&comma; अवैध खनन&comma; परिवहन एवं भंडारण निवारण&rpar; नियमावली&comma; 2019 &lpar;यथा संशोधित&rpar; के नियम-41 के अंतर्गत दिनांक 10 जून 2026 से बिहार राज्य की सीमा में अन्य राज्यों से लघु खनिज लेकर प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास &lpar;ISTP&rpar; अनिवार्य किया गया है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिक एवं चालक 5 जून 2026 से ISTP पोर्टल पर अपने वाहनों का पंजीकरण करा सकेंगे। इसके पश्चात 10 जून 2026 से राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>निर्धारित प्रावधानों के अनुसार&comma; जिन राज्यों से प्राप्त खनिज के परिवहन चालान में खनिज का वजन अंकित होगा&comma; उनके लिए ₹60 प्रति मीट्रिक टन की दर से तथा जिन चालानों में खनिज का आयतन अंकित होगा&comma; उनके लिए ₹85 प्रति घनमीटर की दर से ट्रांजिट पास लिया जाएगा।<&sol;p>&NewLine;

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