इमारत-ए-शरिया के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मौलाना फहद रहमानी अधिकृत

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>फुलवारीशरीफ&comma; अजीत। <&sol;strong>इमारत-ए-शरिया के नाम पर कथित तौर पर अनधिकृत बैंक खाता खोलने के मामले में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है&period; नामजद आरोपियों में बिहार राज्य हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी&comma; इमारत-ए-शरिया के पूर्व नाजिम मौलाना मोहम्मद शिबली अल कासमी&comma; मोहम्मद सोहेल अहमद कासमी और इनामुल हक शामिल हैं।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इमारत-ए-शरिया के नाजिम मौलाना सईदुर रहमान कासमी ने बताया कि यह मामला करीब एक साल से अधिक पुराना है और इसमें नया कुछ नहीं है&period; उन्होंने कहा कि मौलाना अनीसुर रहमान कासमी और मौलाना मोहम्मद शिबली अलकासमी दोनों पहले इमारत-ए-शरिया में नाजिम रह चुके हैं&period; उनके अनुसार&comma; इमारत-ए-शरिया के नाम पर यूनियन बैंक में कथित तौर पर एक खाता खोला गया था।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>नाजिम ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जब इसकी जानकारी मिली तो बैंक प्रबंधन को तत्काल इसकी सूचना दी गई&period; इसके बाद बैंक अधिकारियों ने खाता बंद कर दिया था।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>उन्होंने कहा कि मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए इमारत-ए-शरिया के वरिष्ठ सदस्य एवं शूरा सदस्य मौलाना फहद रहमानी को अधिकृत किया गया है&period; पुलिस की ओर से अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में वही जानकारी देंगे&period; नाजिम ने कहा कि मामला पुराना है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस को करनी है।<&sol;p>&NewLine;

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