हत्या मामले में आरोपी पिता – पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>दानापुर&comma; &lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश 3 मनोज कुमार श्रीवास्तव ने हत्या की एक मामले में आरोपित पिता &&num;8211&semi; पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला बिहटा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का है। सरकारी एपीपी मोहम्मद कलाम अंसारी ने बताया कि बिहटा थाना कांड संख्या 383&sol; 2020 व सेशन संख्या 392&sol;2020 के मामले में सुनवाई हुई है। उन्होंने बताया कि बिहटा थाना के डुमरी गांव के निवासी राजा बाबू 28 मई 2020 को गांव में बैठे हुए थे तभी गांव के अमरनाथ पाल व उसके पुत्र विजय कुमार ने राजा बाबू को गोली मारकर हत्या कर दी थी इसके बाद घटनास्थल से फरार हो गया था।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p> राजा बाबू के भाई बिट्टू कुमार ने बिहटा थाने में गांव के अमरनाथ पाल व उसके बेटे विजय कुमार पर हत्या का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुना व उपलब्ध साक्ष्यों को देखने के बाद आरोपित अमरनाथ पाल व बेटे विजय कुमार डुमरी बिहटा को दोषी करार देते हुए आजीवन श्रम कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई। धारा 302 में आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना&comma; धारा 120B में 7साल और 1हजार का जुर्माना और 27 आर्म्स एक्ट में 5 साल का कारावास एवं 5 हजार का जुर्माना सुनाया गया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;

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