विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के साथ जिला पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी के साथ बैठक आहूत

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&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>अररिया&comma; रंजीत ठाकुर।<&sol;strong> मंगलवार को बिहार विधान सभा आम निर्वाचन&comma; 2025 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट दिनांक 06&period;10&period;2025 को जारी कर दिया गया है। इस क्रम में अररिया जिला के लिए सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का द्वितीय चरण में मतदान की तिथि दिनांक-11&period;11&period;2025 निर्धारित है। साथ ही दिनांक 06&period;10&period;2025 के अपराह्न 05&colon;00 बजे से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>उक्त विषय पर विस्तृत जानकारी साझा करने हेतु आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी अररिया अनिल कुमार की अध्यक्षता में परमान सभागार में सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष &sol; सचिव&sol;प्रतिनिधि के साथ बैठक आहूत की गई। साथ ही बैठक के उपरांत एस एल एम टी &sol;डी एल एम टी &sol;के द्वारा एम सी सी से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक में निर्वाचन कार्यों से जुड़ी तैयारी&comma; आदर्श आचार संहिता दृढ़ता से अनुपालन एवं मतदाता जागरूकता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया गया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष&comma; पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक के दौरान स्वीप गतिविधियों के तहत उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष&sol;सचिव&sol;प्रतिनिधि को मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ भी दिलाई गई। साथ ही सभी ने यह भी संकल्प लिया कि वे न केवल स्वयं मतदान करेंगे&comma; बल्कि दूसरों को भी मतदान के प्रति प्रेरित करेंगे।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आम निर्वाचन को लेकर जिले में सभी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग&comma; नई दिल्ली द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति&sol;राजनैतिक दल संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार के सभा&comma; जुलूस&comma; धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर पर्चा&comma; आलेख&comma; फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर्चा&comma; आलेख&comma; फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे&comma; जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। सोशल मीडिया प्लेटफार्म &lpar;इंस्टाग्राम&comma; फैसबुक&comma; व्हाटएप्प&rpar; का उपयोग किसी धर्म&comma; व्यक्ति&comma; रंग&comma; समुदाय अथवा जाति विशेष के आधार पर सामाजिक समरसता व सोहार्द बिगाड़ने या अफवाह फैलाने के लिए कतई नहीं किया जायेगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल&sol; व्यक्ति&sol;संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन अयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरित कोई कार्य नहीं किया जायेगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>उक्त बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों में प्रतिनिधि के अलावा सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग अररिया एवं संबंधित पदाधिकारी गण&comma; आदि उपस्थित थे। अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।<&sol;p>&NewLine;

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