पटना, न्यूज़ क्राइम 24। राजधानी में भीषण गर्मी और लू से लोग काफी परेशान हैं। इस मौसम का प्रतिकूल प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने की संभावनाओं को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक सभी निजी, सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में 10वीं कक्षा तक पठन पाठन को सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी तरह से 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए सुबह 11:30 से शाम 4 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। यानी इस दौरान ऑफ लाइन मोड में स्कूलों के अंदर काम नहीं होगा।
11वीं और 12वीं की सभी कक्षाओं को सुबह 11.30 बजे तक संचालित करने की जिलाधिकारी ने अनुमति दी है। डीएम ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सुबह 11.30 से शाम 4.00 बजे तक किसी भी सरकारी और निजी स्कूलों में किसी भी कक्षा का संचालन नहीं किया जाएगा। हालाँकि शाम 4 बजे के बाद स्कूलों में शिक्षण कार्य किया जा सकता है लेकिन पटना में किसी भी सरकारी या निजी स्कूलों में शाम 4 बजे के बाद कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाता है। जबकि इस अवधि में कोचिंग संस्थानों में बच्चों की पढ़ाई जरूर होती है। पटना डीएम का यह आदेश 01 मई से लागू होगा और 8 मई तक प्रभावी रहेगा।
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए विद्यालयों को ऑनलाईन मोड के माध्यम से शैक्षणिक सत्र संचालित करने की सलाह दी जाती है। वे वैकल्पिक तिथि के लिए विभिन्न मानकों की कक्षाओं के संचालन की योजना बना सकते हैं।