डीएम ने अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 02 लाभुकों एक एक लाख रुपये का सावधि जमा प्रदान किया

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>अररिया&comma; रंजीत ठाकुर<&sol;strong> जिला पदाधिकारी&comma; अररिया अनिल कुमार द्वारा मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 02 लाभुकों &lpar;वर- सूरज कुमार&comma; वधु- सुषमा कुमारी तथा वर सागर कुमार&comma; वधु मनीता कुमारी&rpar; को एक-एक लाख रूपये की सावधि जमा प्रदान किया गया। समाज में व्याप्त जाति बंधनों को तोड़ने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का संचालन किया जाता है। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस योजना के तहत अपने जाति से इतर किसी दूसरे जाति में विवाह करने पर सरकार के द्वारा एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि सावधि जमा के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अररिया जिला में इस वर्ष अब-तक कुल 25 लोगों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कोई भी अन्तर्जातीय विवाह करने वाले व्यक्ति शादी की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर सभी जरूरी प्रमाण-पत्र &lpar;यथा विवाह निबंधन प्रमाण पत्र&comma; वर तथा वधु के आयु से संबंधित प्रमाण-पत्र&comma; जाति प्रमाण-पत्र तथा निवास प्रमाण-पत्र आदि&rpar; के साथ अपना आवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग&comma; अररिया में जमा कर सकते हैं।<&sol;p>&NewLine;

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