जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह में जारी किया निर्देश

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बलिया&comma;  à¤¸à¤‚जय कुमार तिवारी à¤¸à¤®à¤¸à¥à¤¤ नदियों नहरों और जलाशयों में पल रहे दो से दस इंच की आकर के मछलियों को पकड़ने&comma; और बेचने पर हुआ प्रतिबंध।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>कोई भी व्यक्ति 15 जुलाई से 30 दिसंबर 2025 तक मत्स्य जीरा अथवा अंगुलिका दो से दस इंच के आकर को न पकड़े।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>श्रेणी में एक से चार तक सभी जलाशयों तथा श्रेणी पांच के ऐसे जलाशयों को बहते जल श्रोतों नदियां नहरों से जुड़े इन जलाशयों में एक जुलाई से 31 अगस्त 2025 तक मत्स्य आखेट रहेगा प्रतिबंध।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;

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