पटना उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर किया : राकेश कपूर

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;&colon; <&sol;strong>नगर निगम आयुक्त द्वारा अनुपालन नहीं करने के कारण पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर द्वारा पटना उच्चन्यायालय में अवमानना वाद दायर किया है। विदित हो कि न्यायालय के आदेशानुसार 07-09-21 विस्तृत अभ्यावेदन माननीय न्यायालय के आदेश के साथ दिया गया तथा कई बार कार्यालय का चक्कर काटने के बावजूद भी माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। उक्त याचिका कूड़ा कचरा प्रबंधन शुल्क के गैर कानूनी अव्यावहारिक कर के खिलाफ़ जनहित में पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर ने वकील संजय कुमार के माध्यम से दायर की है।ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क को लेकर पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर ने 28-9-2020 को पटना नगर निगम के कार्यकारी आदेश के खिलाफ पटना उच्चन्यायालय में जनहित याचिका दायर किया था। जिसे माननीय मुख्य न्यायाधीश व माननीय न्यायाधीश एस0कुमार साहब द्वारा दिनांक19-07-2021 का C&period;W&period;J&period;CN0&period;8503&sol;2021 को सुना गया था।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>माननीय न्यायालय ने अपना कोई मंतव्य दिये बगैर आयुक्त&comma; पटना नगर निगम के यहाँ अभ्यावेदन देने का सुधार समिति को आदेश दिया। आदेश का अनुपालन करते हुए पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर ने आयुक्त&comma; पटना नगर निगम को आवेदन दिया है। जिसका न्यायालय के आदेश के तहत सुनवाई करते हुए आवेदक को उन्हें तीन माह के अन्दर जबाब देना था।<&sol;p>&NewLine;

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