पटना में ठंड से बच्चों के स्वास्थ्य पर असर, स्कूलों में समय सीमा तय

&NewLine;<p><strong>पटना&comma; न्यूज़ क्राइम 24।<&sol;strong> जिले में ठंड के मौसम और कम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए&comma; जिला दंडाधिकारी डॉ&period; चन्द्रशेखर सिंह ने एक आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पटना जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।<br><br>आदेश के अनुसार&comma; शैक्षणिक गतिविधियाँ अब पूर्वाह्न 08&colon;30 बजे से पहले और अपराह्न 03&colon;30 बजे के बाद नहीं की जाएंगी। विद्यालयों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करें। हालांकि&comma; प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कक्षाओं और परीक्षाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह आदेश पटना जिले में 01 फरवरी 2025 से प्रभावी रहेगा और 08 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा।<&sol;p>&NewLine;

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