रिश्वतखोरी में दोषी पाई गईं सीडीपीओ सविता कुमारी, विशेष निगरानी अदालत ने सुनाई सजा

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;अजित&rpar; &colon;<&sol;strong> भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विशेष निगरानी न्यायालय&comma; पटना ने गया जिले की पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी &lpar;सीडीपीओ&rpar; सविता कुमारी को रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है&period;विशेष न्यायाधीश मो&period; रुस्तम की अदालत ने पीसी एक्ट की धारा 7 और 13&lpar;2&rpar; के तहत सविता कुमारी को 3 वर्ष एवं 4 वर्ष सश्रम कारावास के साथ प्रत्येक धारा के लिए 10-10 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।&rpar;&period; जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>विशेष लोक अभियोजक विजय भानू उर्फ पुट्टू बाबू ने बताया कि 22 अप्रैल 2017 को सविता कुमारी को गया जिले के कोंच स्थित कार्यालय में 10&comma;000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था&period;मामले में महिला पर्यवेक्षिका गजाला साहिन मुख्य गवाह बनीं&comma; जिनसे 30&comma;000 रुपये की बरामदगी भी की गई थी&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>अभियोजन पक्ष ने इस प्रकरण में कुल 10 गवाहों की गवाही प्रस्तुत की&comma; जिनके बयानों के आधार पर अदालत ने सविता कुमारी को दोषी ठहराया&period;<&sol;p>&NewLine;

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