बिल्डर की जमानत अर्जी न्यायालय मे नामंजूरअजीत आजाद एवं मानब कुमार सिंह अभी भी फरार

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> भारत-नेपाल सीमा से मधुबनी के पुलिस अधीक्षक शुशील कुमार के निर्देश पर सहारघाट थाना द्वारा गिरफ्तार रुक्मणी बिल्डटेक लिमिटेड के निदेशक राजीव कुमार ठाकुर की जमानत अर्जी को पटना व्यवहार न्यायालय ने नामंजूर कर दिया है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस संदर्भ मे पीड़ित भूस्वामी के अधिवक्ता विजय भानू उर्फ पुटटु बाबू ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्त के तरफ से आज न्यायालय मे जमानत अर्जी दाखिल किया गया था। जिसे सुनवाई के दौरान मेरे द्वारा सबूतो&comma; तथ्यो एवं तर्को के आधार पर गंभीरतापूर्वक पुरजोर विरोध किया। तत्पश्चात न्यायालय ने मामले को गंभीर व चिंताजनक माना एवं जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। जबकि दो अभियुक्त अजीत आजाद एवं मानब कुमार सिंह अभी भी फरार है। गौरतलब हो की चेक बाउंस मामले के आलावा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय संजय करोल के निर्देश पर आर्बिट्रेटर पूर्व न्यायाधीश वी एन सिंहा ने 22 करोड रुपये का जुर्माना भी रुक्मणी बिल्डटेक पर लगाया है&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p> <code>पटना जिले के गोपालपुर थानान्तर्गत एकतापुरम &lpar;भोगीपुर&rpar; मे घटित घटना मे पीड़ित भूस्वामी ने रुक्मणी बिल्डटेक के अजीत आजाद&comma; राजीव कुमार ठाकुर &lpar;दोनो&rpar; पिता- नंदकिशोर ठाकुर&comma; ग्राम- रैमा&comma; थाना-सहारघाट&comma; मधुबनी एवं मानब कुमार सिंह&comma; पिता- प्रभाष चन्द्र सिंह&comma; ग्राम- धौड़ी&comma; थाना- बेलहर&comma; बांका के खिलाफ व्यवहार न्यायालय पटना मे मुकद्दमा दर्ज करवाया था।<&sol;code><&sol;p>&NewLine;

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