रुक्मणी बिल्डटेक के अजीत आजाद समेत दो निदेशको पर गिरफ्तारी का वारंट जारी

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> पटना जिलान्तर्गत संपतचक&comma; एकतापुरम &lpar;भोगीपुर&rpar; अवस्थित निर्माणाधीन अपार्टमेंट छ्त्रपति शिवाजी ग्रीन्स के बिल्डर रुक्मणी बिल्डटेक के निदेशको अजीत आजाद व राजीव ठाकुर &lpar;दोनो&rpar; पिता- नंदकिशोर ठाकुर&comma; रैमा&comma; थाना- सहारघाट&comma; मधुबनी तथा मानब कुमार सिंह&comma; पिता- प्रभाष चन्द्र सिंह&comma; धौरी&comma; थाना- बेलहर&comma; बांका की गिरफ्तारी हेतू &lpar;व्यवहार न्यायालय पटना&comma; एसीजेएम 13&rpar; माननीय न्यायधीश अमित वैभव द्वारा गैरजमानती वारंट जारी किया गया है&period;<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस मामले मे पीड़ित भू-स्वामी के कानूनी सलाहकार व वरीय अधिवक्ता विजय भानू उर्फ पुटटू बाबू ने कहा कि रुक्मणी बिल्डटेक के निदेशको ने 4 वर्षो के अंदर संपूर्ण निर्माण पूरा करने के शर्तो के साथ अपार्टमेंट निर्माण के लिए भू-स्वामी से 2012 मे डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया&period; बिल्डर ने तय समय मे अपार्टमेंट निर्माण पुरा नही किया फलस्वरूप एग्रीमेंट के तय शर्तो के अनुसार बिल्डर द्वारा चेक से जुर्माने की राशि का भुगतान जमीन मालिक को किया गया जो चेक बाऊंस हो गया&period;<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>तब पीड़ित भू-स्वामी के गुहार पर माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व मे बिल्डर को सम्मन व जमानती वारंट जारी किया गया था लेकिन बिल्डर ने न्यायालय के आदेश का सम्मान नही किया&period; इसी मामले मे अब गैर जमानती वारंट जारी कर इन अभियुक्तो की गिरफ्तारी का आदेश मधुबनी एवं बांका एस0 पी0 को दिया गया है&period;<&sol;p>&NewLine;

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