प्रशासन सख्त, मादक पदार्थों के सेवन एवं अवैध कारोबार पर होगी कानूनी कार्रवाईजिलाधिकारी : श्री आनंद शर्मा

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>मधुबनी&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar; <&sol;strong>जिले में नशे के दुष्प्रभावों से आमजन&comma; विशेषकर युवाओं एवं किशोरों को बचाने तथा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्री आनंद शर्मा ने नशा मुक्ति अभियान का सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मादक पदार्थों के अवैध सेवन&comma; बिक्री&comma; भंडारण एवं तस्करी के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।<br>उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि मादक पदार्थों की बिक्री अथवा तस्करी की जानकारी मिलने पर प्रशासन को तत्काल सूचित करें।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>मादक पदार्थों के लिए NDPS Act के तहत कार्रवाई<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>अवैध मादक पदार्थों के निर्माण&comma; उत्पादन&comma; बिक्री&comma; परिवहन&comma; भंडारण&comma; सेवन एवं तस्करी को नियंत्रित करने के लिए Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act&comma; 1985 &lpar;NDPS Act&rpar; लागू है। इस कानून के तहत मादक एवं मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित अवैध गतिविधियों पर अपराध की प्रकृति और पदार्थ की मात्रा आदि के आधार पर दंड का प्रावधान है। जिले में मादक पदार्थों की बिक्री&comma; तस्करी&comma; परिवहन&comma; भंडारण अथवा अवैध कारोबार की सूचना मिलने पर संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>कोटपा कानून का पालन करने की हिदायत&comma; अन्यथा होगी कडी कार्रवाई<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>तंबाकू उत्पादों के नियंत्रण के लिए COTPA&comma; 2003 लागू है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और उल्लंघन पर ₹200 तक जुर्माने का प्रावधान है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना तथा शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी प्रतिबंधित है&comma; जिसके उल्लंघन पर ₹200 तक जुर्माने का प्रावधान है।<br &sol;>साथ ही&comma; तंबाकू और निकोटिन को खाद्य उत्पादों में मिलाने पर भी कानूनी प्रतिबंध है&comma; जिसके कारण तंबाकू&sol;निकोटिन युक्त गुटखा की बिक्री&comma; भंडारण एवं वितरण पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>शिकायत एवं सूचना देने की स्पष्ट प्रक्रिया<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी ने नागरिकों की सुविधा के लिए मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों की सूचना देने हेतु हेल्पलाइन नंबर 9031674255 जारी किया है। यदि किसी व्यक्ति को जिले में मादक पदार्थों की बिक्री&comma; तस्करी&comma; भंडारण&comma; परिवहन अथवा अन्य अवैध गतिविधि की जानकारी मिलती है&comma; तो वह इस नंबर पर सूचना दे सकते है। सूचना देते समय&comma; यदि संभव हो&comma; तो घटना का स्थान&comma; संबंधित व्यक्ति&sol;प्रतिष्ठान का विवरण&comma; मादक पदार्थ के प्रकार&comma; तथा वाहन का नंबर जैसी जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। प्राप्त सूचना के आधार पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>नशामुक्त&comma; स्वस्थ एवं सुरक्षित मधुबनी जिला के लिए डीएम ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की।जिलाधिकारी ने जिलेवासियों से अपील की है कि नशे से स्वयं दूर रहें और बच्चों एवं युवाओं को भी नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराएं। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की सूचना देकर नागरिक नशामुक्त&comma; स्वस्थ एवं सुरक्षित समाज के निर्माण में जिला प्रशासन का सहयोग करें।<&sol;p>&NewLine;

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