पटना(न्यूज क्राइम 24): ऑटो-बस में क्षमता से अधिक यात्री बिठाने पर अब बिहार पुलिस द्वारा जुर्माना वसूला जाएगा। वाहन में क्षमता से अधिक यात्री बिठाए जाने पर प्रति अधिक व्यक्ति 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा, बिना बीमा (इंश्योरेंस) की गाड़ी चलाए जाने पर 2000 रुपये का अर्थदंड या तीन माह की जेल की सजा भी दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय के अनुसार अभी तक बिहार पुलिस लाइसेंस, ओवर स्पीड, बिना सीटबेल्ट, ट्रिपल राइड और हेलमेट न होने को लेकर चालान काट रही थी।
अब बिहार पुलिस को मोटरयान अधिनियम के तहत धारा-194 (क) के तहत क्षमता से अधिक यात्री बैठाने पर जुर्माना लगाने और धारा-196 के तहत बिना बीमा की गाड़ी से जुर्माना वसूलने की शक्ति दी गई है। यह शमन शक्ति सभी पुलिस अवर निरीक्षक और उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मिली है। राज्य में यातायात नियमों के अनुपालन के लिए नौ हजार अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी अब उपलब्ध हो सकेंगे। इधर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत राज्य के 12 जिलों में अब मैनुअल चालान नहीं काटा जाएगा। यातायात नियमों के उल्लंघन पर हैंड हेल्ड डिवाइस (एचएचडी) से ई-चालान काटा जाएगा। इसके लिए सभी 12 जिलों को 638 एचएचडी उपलब्ध करा दिए गए हैं।