तीन दशक पुरानी हत्या के मामले में हुआ फैसला

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">औरंगाबाद&lpar;प्रमोद कुमार सिंह&rpar;&colon;<&sol;mark><&sol;strong> व्यवहार न्यायालय के एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने मदनपुर थाना कांड संख्या &lowbar;38&sol;92 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक जीवित अभियुक्त विनय सिंह खिरियावां को आजीवन कारावास बीस हजार जुर्माना&comma; जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है ये सज़ा भादंवि धारा 302 &sol; 120 बी में सज़ा सुनाई गई है<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त विनय सिंह को निर्णय पर 17&sol;02&sol;23 को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज नान्हु सिंह खिरियावां ने 21&sol;03&sol;92 को मदनपुर थाना में दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि भतीजा अजित कुमार उर्फ कल्लू 20&sol;03&sol;92 को शाम छः बजे खिरियावा स्थित घर से मदनपुर दुकान जाने के लिए निकला तो गांव के लोगों ने बताया कि किसी बात को लेकर अभियुक्तों से झगड़ा हुआ है <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>रात में भतीजा घर नहीं आया&comma;सुबह खबर मिली कि मदनपुर खिरियावा रोड़ स्थित सहादत हुसैन के खेत में अजीत की लाश पड़ी है घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि धारदार हथियार से अजित की गला रेत कर हत्या हुई है तब सूचक ने पांच अभियुक्तों को नामजद बनाया&comma; सभी पांचों पर आरोप गठन किया गया था सभी पांचों अभियुक्तों में से एकमात्र जीवित अभियुक्त विनय सिंह को आज सज़ा सुनाई गई है।वही दूसरी खबर में शराब व्यापारी दोषी करार दिया गया है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के स्पेशल उत्पाद कोर्ट वन धनंजय कुमार सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या 166&sol;19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त मिस्टर मियां को बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दोषी करार दिया है&comma; स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 03&sol;03&sol;23 निर्धारित किया गया है <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>स्पेशल पीपी ने बताया कि निर्णय पर आज अभियुक्त फरार हो गया था तो नगर थाना की पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर जेल रोड से पकड़ कर न्यायालय में प्रस्तुत किया तब अभियुक्त मिस्टर मियां काजीचक रफीगंज को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि अभियुक्त को 10&sol;07&sol;19 को 8583 लिटर शराब के साथ काजीचक रफीगंज में पु अ नि नरेंद्र कुमार ने गिरफ्तार किया था&comma; सज़ा 03 मार्च को सुनाई जाएगी।<&sol;p>&NewLine;

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