चुनाव आचार संहिता के दौरान वैध दस्तावेज मौजूद होने पर सोने चांदी की नहीं होगी जप्ती की कार्यवाही : अशोक

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> आल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन &lpar;एआईजेजीएफ&rpar; बिहार अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि देश की कई प्रमुख सर्राफा संगठन और ज्वैलरी उद्योग की लगातार मांग पर केंद्र सरकार की सीबीडीटी चुनाव सेल ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान आवा-गमन में सोना&comma; आभूषण&comma; बुलियन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की कोई जब्ती नहीं होगी यदि उनके साथ उचित दस्तावेज हों। श्री वर्मा ने बताया की मूल दस्तावेजों में ज्वैलरी या बुलियन के मूल कर चालान प्रमाणित स्टॉक सारांश मालिक से प्राधिकार पत्र वाहक की एक वैध फोटो आईडी होना आवश्यक है<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>एआईजेजीएफ बिहार महासचिव प्रेम नाथ गुप्ता ने कहा की व्यापारी चुनाव आचार संहिता के दौरान व्यावसायिक व्यवधान से बचने के लिए सभी वस्तुओं का आवश्यकतानुसार दस्तावेज ले कर सफर करें। श्री वर्मा ने यह भी कहा की ज्वैलरी उद्योग लंबे समय से यह मांग कर रहा था इसके लिए हम वाणिज्य मंत्रालय&comma; वित्त मंत्रालय&comma; चुनाव आयुक्त और सभी संबंधित विभागों के आभारी हैं जिन्होंने इस बड़े मुद्दे को हल करने में हमारी मदद की है।<&sol;p>&NewLine;

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