नाली निर्माण की शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंची

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>फुलवारीशरीफ&comma; अजित।<&sol;strong> परसा बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव में नाली निर्माण से वंचित चार परिवारों का मामला जिलाधिकारी स्तर तक पहुंच गया है&period; मामला ग्राम मौलाना बुद्धिचक&comma; पोस्ट निसरपुरा&comma; थाना परसा बाजार से जुड़ा है&comma; जहां मुखिया द्वारा अधिकांश घरों के लिए ड्रेनेज नाली का निर्माण कराया गया&comma; लेकिन चार परिवारों के घरों को इससे वंचित कर दिया गया&period; इन्हीं में से एक परिवादी रामचन्द्र सिंह हैं&comma; जिन्होंने लगातार प्रशासनिक स्तर पर शिकायत दर्ज कराई। रामचन्द्र सिंह ने बताया कि उनके सहित दिनेश कुमार&comma; उमेश कुमार और मुकेश सिंह के मकानों के पानी की निकासी के लिए कोई नाली नहीं बनाई गई है&comma; जबकि पश्चिम दिशा में करीब 75 से 80 फीट की दूरी पर पहले से नाली मौजूद है&period; नाली नहीं होने के कारण बरसात और रोजमर्रा के समय घरों का गंदा पानी सड़कों और आंगन में फैलता है&comma; जिससे भारी परेशानी हो रही है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>ग्रामीणों का कहना है कि गांव में चयनित लोगों को लाभ देकर कुछ परिवारों को जानबूझकर वंचित किया गया है&period; नाली निर्माण जैसे बुनियादी कार्य के लिए उन्हें वर्षों से संघर्ष करना पड़ रहा है और बार-बार जिला स्तर तक गुहार लगानी पड़ रही है&period; अब प्रशासन के निर्देश के बाद लोगों को उम्मीद जगी है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में उनकी समस्या का स्थायी समाधान होगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस समस्या को लेकर रामचन्द्र सिंह ने पहले अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी&comma; पटना सदर के समक्ष आवेदन दिया&comma; लेकिन आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर अपर समाहर्ता सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर की&period; वहां से भी राहत नहीं मिलने पर उन्होंने जिलाधिकारी पटना सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल की।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>सुनवाई के दौरान लोक प्राधिकार प्रखंड विकास पदाधिकारी&comma; फुलवारी शरीफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए&period; बीडीओ द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में बताया गया कि अपीलार्थी के मकान से करीब 80 फीट की दूरी पर नाली निर्मित है&comma; लेकिन उक्त 80 फीट नाला निर्माण योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 की ग्राम सभा में न तो पारित हुई थी और न ही ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल थी। प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया कि इस योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 की ग्राम सभा में पारित कर ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करते हुए नियमानुसार पूरा किया जाएगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p> द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेखों के अवलोकन के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी&comma; फुलवारी शरीफ को निर्देश दिया कि नाली निर्माण योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 की ग्राम सभा में पारित कर ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करते हुए समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए&period; इसी निर्देश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। सवाल है कि आखिर बुनियादी सुविधा नाला निर्माण के लिए डीएम तक जाना पड़ रहा है&period; आखिर इस पूरे मामले में दोषी कौन है&period; उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में स्थानीय पंचायत के मुखिया को कई बार कॉल करने के बावजूद संपर्क नहीं हो पाया।<&sol;p>&NewLine;

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