सुप्रिम कोर्ट ने दिल्ली की 2 करोड़ जनता के हित में दिया फैसला : राजेश सिन्हा

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">पटना&lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;&colon;<&sol;mark><&sol;strong> आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार सौंपने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से दिल्ली की 2 करोड़ जनता के हित में चलाए जा रहे कार्यों को गति प्रदान होगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>राजेश सिन्हा ने कहा कि 1991 में दिल्ली में नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट लागू किया गया था लेकिन दिल्ली की केन्द्र सरकार ने 2021 में इसमें इरादतन संशोधन कर दिल्ली में उपराज्यपाल को अतिरक्ति शक्ति प्रदान कर दी थी जिसे आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।<&sol;p>&NewLine;

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