जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमिटि की बैठक का आयोजन

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी&comma; पटना श्री शीर्षत कपिल अशोक ने कहा है कि स्वच्छ&comma; निष्पक्ष&comma; भयमुक्त&comma; पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में लोकसभा आम निर्वाचन&comma; 2024 सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। वे आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला-स्तरीय&sol;निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर गठित स्थायी समिति &lpar;स्टैंडिंग कमिटि&rpar; की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में सदस्य के तौर पर मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण&comma; कोषांगों के नोडल पदाधिकारीगण एवं अन्य भी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। प्रेस नोट जारी होते ही सम्पूर्ण जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। इसका अक्षरशः अनुपालन सभी सुनिश्चित करेंगे। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम तथा वाहनों के उपयोग के संबंध में निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी&comma; पटना श्री आशुतोष राय द्वारा एजेंडावार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों के सभी प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार निर्वाचकों की संख्या की विवरणी- मतदाताओं की संख्या&comma; मतदान केन्द्रों एवं मतदान भवनों की संख्या&comma; विधि-व्यवस्था संधारण&comma; नाम-निर्देशन&comma; डाक मतपत्र से मताधिकार का प्रयोग&comma; सोशल मीडिया&comma; मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण&comma; आदर्श आचार संहिता का अनुपालन&comma; सम्पत्ति विरूपण अधिनियम&comma; विभिन्न तकनीकी सुविधाओं&comma; ईको-फ्रेंड्ली निर्वाचन कराने हेतु आवश्यक प्रबंध&comma; निर्वाचन में बाल श्रम निषेध इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 502 सेक्टर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सामान्यतः 10 मतदान केन्द्रों पर एक सेक्टर पदाधिकारी को तैनात किया गया है। इन सेक्टर पदाधिकारियों को विधिवत रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। ये सभी अपने-अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। मतदान केन्द्रों का लगातार भ्रमण कर रहे हैं एवं मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इनके द्वारा भेद्य टोलों में लगातार भ्रमण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचकों को ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रति जागरूक करने के लिए जिला एवं सभी छः अनुमंडलों में ईवीएम-सह-वीवीपैट प्रदर्शन केन्द्र &lpar;ईडीसी&rpar; केन्द्रों तथा सभी 14 विधान सभा क्षेत्रों में 14 मोबाइल डिमॉन्सट्रेशन वैन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी ने कहा कि जिला अंतर्गत कुल 4&comma;877 मूल मतदान केन्द्र हैं। सभी मतदान केन्द्रों पर आयोग के निदेशों के अनुरूप मतदाताओं हेतु उत्कृष्ट व्यवस्था रहेगी। दिव्यांग मतदाताओं&comma; महिलाओं&comma; 18-19 वर्ग के नये मतदाताओं&comma; वरिष्ठ मतदाताओं सहित सभी निर्वाचकों को मतदान करने हेतु सभी प्रबंध रहेगा। सेक्टर पदाधिकारियों के माध्यम से मतदान केन्द्रवार भेद्यता मानचित्रण संबंधी कार्रवाई की गई है। सभी मतदान केन्द्रों पर शत-प्रतिशत सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ &lpar;एएमएफ&rpar; की उपलब्धता रहेगी। रैम्प&comma; शौचालय&comma; फर्नीचर&comma; शेड&comma; बिजली&comma; पानी इत्यादि उपलब्ध रहेगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। 20 कोषांग 24&&num;215&semi;7 सक्रिय है। विधि-व्यवस्था संधारण एवं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु 42 उड़नदस्ता&comma; 132 स्थैतिक निगरानी दल&comma; 43 वीडियो सर्विलायंस टीम&comma; 42 वीडियो व्यूइंग टीम तथा 502 सेक्टर पदाधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की टीम लगातार क्रियाशील है। निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी ने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों को डराने&comma; धमकाने&comma; प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को उड़न दस्ता &lpar;फ्लाईंग स्क्वायड&rpar; तथा स्थैतिक निगरानी दल द्वारा विफल किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171&lpar;ख&rpar; और धारा 171&lpar;ग&rpar; के अंतर्गत अपराध है। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारीगण सम्पति विरूपण की घटनाओं पर पैनी नजर रखेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार लोक सभा आम निर्वाचन में पीसीसीपी की व्यवस्था नहीं रहेगी। ईवीएम एवं अन्य महत्वपूर्ण सामग्री पीठासीन पदाधिकारी को हस्तगत कराया जाएगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव कार्य में बाल श्रम का नियोजन प्रतिबंधित है। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को निर्वाचन कार्य में प्रशासन&sol;राजनैतिक दलों द्वारा नहीं लगाया जाना है। सभी इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। आयोग द्वारा सभी राजनैतिक दलों से इको-फ्रेंड्ली निर्वाचन प्रक्रिया अपनाने हेतु अपील की गई है। इसके अंतर्गत प्लास्टिक का थैला&comma; बैनर&comma; पोस्टर&comma; फ्लेक्स इत्यादि का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी स्टेकहोल्डर्स-पदाधिकारीगण तथा राजनैतिक दल- भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।<&sol;p>&NewLine;

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