दत्तकग्रहण संस्थान में आवासित बालिका शालु कुमारी को दत्तक ग्रहण मे दिया

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">पटना&lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;&colon;<&sol;mark><&sol;strong> जिला बाल संरक्षण इकाई&comma; पटना के तत्वावधान में संचालित अरुणोदय विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान में आवासित बालिका शालु कुमारी को उप विकास आयुक्त&comma; पटना श्री तनय सुल्तानिया के द्वारा दत्तक ग्रहण में दिया गया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बालिका शालु कुमारी को इटली के निवासी ALESSANDRO DOMENICO BOCCONE को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय&comma; भारत सरकार द्वारा जारी दत्तक ग्रहण मार्गदर्शिका 2022 के प्रावधानों के आलोक में समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर प्रदान किया गया है। दंपत्ति के द्वारा लगभग 3 वर्ष पूर्व बच्चा गोद लेने हेतु आवेदन किया गया था।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस अवसर पर उदय कुमार झा&comma; सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई पटना &comma; संस्थान के समन्वयक शाईस्ता अनवर तथा अन्य कर्मी उपस्थित थे।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>जानिए दत्तकग्रहण के क्या नियम हैं-<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>कोई भी ऐसा दंपत्ति जिसकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति सुदृढ़ हो बच्चा गोद लेने के लिए पात्र हो सकता है&comma; यदि उन्होंने कम से कम दो वर्ष का स्थिर वैवाहिक जीवन व्यतीत किया हो तथा दत्तक ग्रहण हेतु दोनों की आपसी सहमती जरुरी है। अलग-अलग उम्र वाले दंपत्ति को अलग &&num;8211&semi; अलग उम्र के बच्चे की पात्रता होती है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p> बच्चा गोद लेने के लिए केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण के वेबसाइट www&period;cara&period;nic&period;in पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है । जांचोपरांत बच्चा गोद लेने के पात्र माता -पिता को बच्चा गोद दिया जाता है । एकल पुरूष अभिभावक को केवल लड़का गोद दिया जा सकता है जबकि एकल महिला अभिभावक लड़का एवं लड़की दोनों को गोद ले सकती है । देश में किसी अन्य माध्यम से बच्चा गोद लेना और देना कानूनी अपराध है।<&sol;p>&NewLine;

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