पटना सिटी में धारा 144 लागू: धरना, प्रदर्शन, जुलूस आदि प्रतिबंधित, जानिए…

&NewLine;<p><br><br><strong>पटनासिटी&comma; न्यूज़ क्राइम 24।<&sol;strong> रेलवे भर्तियों को लेकर उपजे असंतोष के कारण पटना में चल रहे छात्रों के उग्र आंदोलन की वजह से पटना सिटी में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू किया गया है&period; मंगलवार को पटना में अभ्यर्थियों ने घंटों प्रदर्शन किया। सिटी एसडीओ कि ओर से बुधवार को यह आदेश जारी किया गया।<br><br>बतादें कि विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से कई स्थानों पर हिंसक एवं उग्र प्रदर्शन के लिए भीड़ को जुटाने&comma; रेल परिचालन रोकने&comma; सरकारी एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने तथा आगजनी करने को लेकर छात्रों और युवाओं को जुटाने के लिए संदेश प्रचारित किये जा रहे है। उक्त स्थिति से जानमाल की क्षति एवं आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त होने की संभावना हैं। सिटी अनुमंडल दंडाधिकारी गुंजन सिंह ने धारा-144 का प्रयोग करते हुये पटना सिटी अनुमंडल अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी किया हैं।<br><br>रेल और सड़क यातायात को किसी भी प्रकार से बाधित करना दण्डनीय होगा&comma; धरना&comma; प्रदर्शन&comma; जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार का भड़काऊ संदेश प्रसारित करना प्रतिबंधित रहेगा। लॉड स्पीकर के माध्यम से भड़काऊ भाषण आदि प्रतिबंधित रहेगा किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना और प्रदर्शन करना दण्डनीय रहेगा। किसी भी प्रकार से सरकारी एवं निजी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना विशेष रूप से दण्डनीय होगा। पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक जगह पर इकट्ठा होना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश दिनांक 31 जनवरी से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश किसी भी प्रकार के वैवाहिक&comma; शैक्षणिक तथा व्यवसायिक कार्यक्रम एवं धार्मिक अनुष्ठान तथा विधि व्यवस्था के संधारण में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी&comma; कर्मचारी या फिर पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।<&sol;p>&NewLine;

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